चेक बाउंस पर न्यायालय ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई

बलौदाबाजार ,उधार की रकम चुकाने के लिए दिया गया 7 लाख रुपए का चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी राकेश कुमार गुप्ता को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही परिवादी को 7 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामला परिवाद प्रकरण क्रमांक 678/2025, पंकज यदु विरुद्ध राकेश कुमार गुप्ता से जुड़ा है। न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार पंकज यदु ने आरोपी को 7 लाख रुपए उधार दिए थे। इस रकम के भुगतान के लिए आरोपी ने चेक क्रमांक 474092 जारी किया था, जिसकी तारीख 30 जून 2025 थी। परिवादी ने जब चेक बैंक में जमा किया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

इसके बाद परिवादी की ओर से 28 जुलाई 2025 को आरोपी को वैधानिक नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की गई, लेकिन नोटिस लेने से इनकार किए जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया।

 

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