पुलिस चौकी चिखली एवं सायबर सेल की तत्पर संयुक्त कार्यवाही : गौरीनगर में हुई हत्या की गुत्थी मात्र 03 घंटे में सुलझाई गई

⁕ पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की पहचान सुनिश्चित

⁕ मृतक द्वारा परेशान करने एवं पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया

⁕ हत्या प्रकरण में 01 आरोपी एवं 04 विधि से संघर्षरत बालक शामिल

⁕ आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालकों को न्यायिक रिमाण्ड/संरक्षणात्मक अभिरक्षा में भेजा गया

घटना विवरण –

प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.05.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 18.05.2026 के 18:00 बजे से दिनांक 19.05.2026 के प्रातः 06:00 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पुत्र के साथ पत्थर, डंडा एवं धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या कर दी गई है। उक्त रिपोर्ट पर थाना/चौकी चिखली में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामला गंभीर प्रकृति का होने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में चौकी चिखली पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु गौरीनगर, महादेव नगर एवं अचानकनगर क्षेत्र में त्वरित दबिश दी गई।

घटना के बाद फरार आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना एवं क्षेत्र के सीसीटीव्ही फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान आरोपी ईशू यादव उर्फ पंछी उर्फ पप्पू एवं उसके 04 नाबालिग साथियों पर संदेह होने पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा मृतक से पुरानी रंजिश एवं परेशान किए जाने के कारण योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 18.05.2026 की रात्रि गौरीनगर पावर हाउस के पास टॉवर के नीचे, डंडा पत्थर एवं चाकू से हमला कर हत्या करना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में आरोपी ईशू यादव उर्फ पंछी उर्फ पप्पू पिता संतोष यादव उम्र 18 वर्ष 09 माह निवासी अचानकनगर, आंगनबाड़ी के सामने, गौरीनगर वार्ड नं. 13 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव (छ.ग.) एवं 04 विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी को जेल निरुद्ध एवं विधि से संघर्षरत बालकों को संरक्षणात्मक अभिरक्षा में भेजा गया।

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