2 नवंबर तक मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण, 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
बलौदाबाजार, 24 अक्टूबर 2026। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। बैठक में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन के तहत नए मतदान केंद्रों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए पात्र नागरिकों, युवाओं एवं पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
17 प्लस आयु के युवाओं का सर्वे, घर-घर पहुंच रहे बीएलओ
मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल करने के लिए 17 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं का सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम एवं शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूट तो नहीं गया है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो तत्काल फॉर्म-6 भरवाया जा रहा है।
इस बार फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता नहीं रखी गई है तथा आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में सुविधा होगी।
4 जनवरी 2027 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के निर्धारित समय-सारणी की जानकारी देते हुए बताया गया कि मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार:
– 2 नवंबर 2026 तक: मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन।
– 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।
– 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक: दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि।
– 28 दिसंबर 2026 तक: दावे एवं आपत्तियों का निराकरण।
– 4 जनवरी 2027: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मिलेगा अग्रिम आवेदन का अवसर
बैठक में बताया गया कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को पात्र होने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं।
मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।
नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं रखी जाएगी।
इसके अलावा मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास स्थान से 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए तथा मतदान केंद्र भू-तल पर स्थित होना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के दौरान सुविधाजनक एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे उपस्थित
बैठक में भारतीय जनता पार्टी से नरेश केशरवानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जिला अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे एवं गणेश शंकर साहू, आम आदमी पार्टी से भुवनेश्वर सिंह डहरिया एवं जगन्नाथ महिलांग तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से सुशील बंजारे उपस्थित रहे। इसके अलावा उप जिला निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम मड़ावी भी बैठक में मौजूद रहीं।
बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने, पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा मतदान केंद्रों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की गई।






