रायपुर । छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और डीपीआई को पत्र लिखकर यह मांग किया है की विभाग द्वारा जारी 15 अगस्त तक पदोन्नति पूर्ण किया जावे, पदोन्नति हेतु वर्तमान में प्रचलित नियम को आधार मानने से किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, क्योकि टेट परीक्षा के लिए समय सीमा 2028 है, डीपीआई द्वारा 30 जून की जारी आदेश के अनुसार डीपीआई, जेडी, डीईओ व बीईओ स्तर पर शेड्यूल के अनुसार तैयारी नही है।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, मुकेश मुदलियार, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में पदोन्नति न होने से सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता संवर्ग के योग्यता एवं अहर्ताधारी कर्मचारी मानसिक और आर्थिक रुप से परेशान हैँ, इसीलिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने इस आशय का मांग पत्र शिक्षा मंत्री, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ को सौंपा है।
उन्होने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, शिक्षक से व्याख्याता एवं माध्यमिक शाला प्रधान पाठक तथा व्याख्याता से प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। उक्त पदोन्नति के अभाव में प्रदेश के हजारों योग्यता एवं अहर्ताधारी सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता संवर्ग के कर्मचारी आर्थिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हैं साथ ही इससे शालाओं में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
ज्ञात हो कि इस संदर्भ में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा पूर्व में दिनांक 30.06.2026 तक समस्त पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे, तत्पश्चात पुनः दिनांक 15.08.2026 तक प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पर्यंत प्रदेश भर के नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक एवं संचालनालय स्तर पर न तो अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है और न ही पदोन्नति हेतु कोई समय-सारिणी जारी की गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार उपरोक्त सभी संवर्गों में दिनांक 15.08.2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया जावे।






