संशोधन बिल लोकसभा में पेश, पेपर लीक करने पर 10 साल जेल और ₹10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली।देश में पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किया। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की भूमिका सामने आती है तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

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