बलौदाबाजार – पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना व मजबूत साक्ष्य संकलन रंग लाया: अवैध गांजा तस्करों को न्यायालय से मिली कठोर सजा!

● *माननीय विशेष न्यायाधीश (NDPS Act) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने सुनाया फैसला; 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष की जेल!
● *आरोपियों पर ₹1,00,000 – ₹1,00,000 का भारी अर्थदंड भी आरोपित; अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास!
● *तत्कालीन विवेचना अधिकारी निरीक्षक हेमंत पटेल एवं उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह (तत्कालीन थाना भाटापारा शहर) व टीम की गुणवत्तापूर्ण विवेचना से आरोपियों को मिली सजा!*
थाना भाटापारा शहर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में पुलिस की मजबूत विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) बलौदाबाजार (पीठासीन अधिकारी: श्रीमती संगीता नवीन तिवारी) के न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2026 को निर्णय पारित करते हुए दोनों गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
*घटना का संक्षिप्त विवरण एवं जप्ती:*- दिनांक 07.10.2024 को रेलवे माल धक्का के पास, सिद्धबाबा शराब भट्टी रोड भाटापारा में एक पुरुष व महिला द्वारा पिट्ठू बैग में अवैध गांजा रखकर बिक्री हेतु ग्राहक तलाशने की मुखबीर सूचना मिली थी। सूचना पर जांचकर्ता एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी निरीक्षक हेमंत पटेल एवं उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह (तत्कालीन थाना भाटापारा शहर) द्वारा पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई। घेराबंदी के दौरान आरोपी शिशुपाल उर्फ शिवानंद पटेल के कब्जे वाले बैग से 12.460 किलोग्राम गांजा तथा सह-आरोपी पूजा पटेल के कब्जे से 7.590 किलोग्राम गांजा (कुल वजन 20.050 किलोग्राम) जप्त किया गया। आरोपियों का यह कृत्य धारा 20(ख)(ii)(B) एनडीपीएस एक्ट का पाए जाने पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 466/2024 दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
*गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं न्यायालयीन निर्णय:*- विवेचक निरीक्षक हेमंत पटेल एवं उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह द्वारा मामले में तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए भौतिक सत्यापन, इन्वेंट्री कार्रवाई, विधिवत जब्ती पंचनामा और गवाहों के बयान दर्ज कर अभियोग पत्र (चार्जशीट) समय-सीमा के भीतर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री संतोष कुमार कश्यप द्वारा प्रस्तुत अभियोजन पक्ष, गवाहों के बयानों निरीक्षक हेमंत पटेल एवं उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह द्वारा जुटाए गए अकाट्य साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।
विशेष प्रकरण (NDPS) क्रमांक: 17/2024 (अपराध क्र. 466/2024) धारा: 20(ख)(ii)(B) एनडीपीएस एक्ट
*सजा पाए आरोपियों का विवरण:*
1. शिवानंद पटेल पिता तुलसी पटेल, उम्र 44 वर्ष, निवासी- दुगमा, थाना मऊगंज, जिला मऊगंज (मध्यप्रदेश)। *सजा: 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का अर्थदंड।*
2. पूजा पटेल पति शेर बहादुर पटेल, उम्र 26 वर्ष, निवासी- राउरा, थाना लालगांव, जिला रीवा (मध्यप्रदेश)। *सजा: 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का अर्थदंड।*
पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय (IPS) ने मामले में उत्कृष्ट विवेचना करने वाले अधिकारी निरीक्षण हेमंत पटेल, उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह एवं अभियोजन टीम की सराहना करते हुए कहा कि बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में अदालत में ठोस पैरवी आगे भी निरंतर जारी रहेगी।






