- 01 आरोपी महिला गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत भेजा गया जेल।
महासमुदं रिपोर्टर संतन दास मानिकपुरी ।जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 04.08.2026 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम पुजारीपाली के सूरजो मांझी अपने घर में भारी मात्रा में अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब बिक्री वास्ते रखी है। उक्त सूचना पर ग्राम पुजारीपाली के सूरजो मांझी के घर पहुंचने पर एक महिला पुलिस को देखकर भागने लगी जिसे घेराबंदी कर पकडे जाने से नाम पता पुछने पर अपना नाम सूरजो मांझी पति मुरली मांझी उम्र 39 वर्ष, साकिन पुजारीपाली थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) की रहने वाली बतायी जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर घर कमरे में खोजबीन किये जहां जमीन के अंदर गड्ढे में कुल 45 लीटर अवैध हाथ भट्टी निर्मीत महुआ शराब, जुमला कीमती 9000 रूपये बिक्री वास्ते रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपीया का कृत्य अपराध क्रमांक 49/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत गिरफतार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
*गिरफ्तार आरोपी-*
01- सुरजो मांझी पति मुरली मांझाी उम्र 39 वर्ष साकिन पुजारीपाली थाना बलौदा, जिला महासमुंद छ0ग0।
*जप्त संपत्ती-*
01-45 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती 9,000 रूपये।
*जुमला जप्त संपत्ति कीमती 9,000 रुपये।*






