खाकी का रिपोर्ट कार्ड, उत्कृष्ट कार्य पर टीआई सम्मानित, ढिलाई पर मिली चेतावनी: बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह का सख्त रुख

बिलासपुर (कमलकांत पाटनवार):- बिलासपुर नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता व साक्ष्य अधिनियम) के कड़ाई से क्रियान्वयन को लेकर, पुलिस कप्तान सख्त रुख अपनाए हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले के थाना प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा करते हुए एक तरफ उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में प्रशंसा अंकित कर पुरस्कृत किया है, वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले टीआइ को चेतावनी जारी की है।एसएसपी रजनेश सिंह के जारी आदेश में नए कानून के तहत मामलों में 60 से 90 दिनों की तय समयावधि के भीतर अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत करने, पोर्टल से एमएलसी व पीएमआर भेजने, सीसीटीएनएस में डिजिटल साइन एफआइआर अपलोड करने और ई-एफएसएल डेटा भेजने में महिला थाना, सरकंडा, सिरगिट्टी, सीपत, रतनपुर, हिरी, सकरी व तोरवा थाना प्रभारियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला थाना प्रभारी मानकुंवर सिदार, सरकंडा टीआइ प्रदीप आर्या, सीपत टीआइ राजेश मिश्रा, तोरवा टीआइ रजनेश सिंह, सिरगिट्टी टीआइ वाय.पी. सिंह समेत अन्य प्रभारियों की सर्विस बुक में प्रशंसा दर्ज की गई है। इसके अलावा ई-साक्ष्य तैयार कर एसआइडी जनरेट करने वाले उपनिरीक्षकों व प्रधान आरक्षकों को 500-500 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया है। वहीं दूसरी ओर, 60/90 दिनों में अभियोग पत्र प्रस्तुत न करने, सीसीटीएनएस में अपलोडिंग और ई-साक्ष्य लिंक करने में लापरवाही पर बिल्हा, तखतपुर, सिटी कोतवाली, कोनी, सिविल लाइन, सकरी, चकरभाठा, तारबाहर, पचपेड़ी, रतनपुर, अजाक व तोरवा समेत 18 थाना प्रभारियों को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी देते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में चेतावनी अंकित करने का आदेश दिया गया है।

विवेचकों और आरक्षकों को मिला नकद पुरस्कार

ई-साक्ष्य तैयार कर एसआइडी जनरेट करने में लगन दिखाने वाले उपनिरीक्षक गणेशराम महिलांगे (सकरी), मीना ठाकुर (कोटा), संतोषी अग्रवाल (सिरगिट्टी), सउनि धर्मेंद्र यादव, भरत सिंह मरकाम, कमलफुल साहू (सीपत) तथा प्रधान आरक्षक भुनेश्वर मरावी, सत्यप्रकाश यादव, जयपाल बंजारे व संगीता नेताम को एसएसपी द्वारा 500-500 रुपये के नगद पुरस्कारसे पुरस्कृत किया गया है।

डिजिटल व्यवस्था में ढिलाई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए कानूनों के तहत सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में डिजिटल साइन एफआइआर, ई-साक्ष्य और चार्जशीट अपलोड करना अनिवार्य है। जो अधिकारी इसमें रुचि नहीं लेंगे या लापरवाही दोहराएंगे, उनके खिलाफ सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन

नए आपराधिक कानून के प्रविधानों का शत-प्रतिशत और पारदर्शी क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता है। समयबद्ध जांच, ई-साक्ष्य और डिजिटल रिकार्ड दुरुस्त रखने वाले अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया गया है, वहीं ढिलाई बरतने वालों को चेतावनी दी गई है ताकि व्यवस्था और बेहतर हो सके।

 

रजनेश सिंह,एसएसपी बिलासपुर

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