गुरुकुल स्कूल में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को बताए अधिकार

भाटापारा। बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुकुल स्कूल, भाटापारा में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदाबाजार-भाटापारा के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश सतीश जायसवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप निरीक्षक रितेश राय, अधिवक्ता न्याजी खान, अधिवक्ता अंजू साहू, समाजसेवी जयश्री शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षकगण एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

बाल विवाह और शोषण से बचाव की दी जानकारी

शिविर के दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बाल विवाह की रोकथाम, बाल शोषण, लैंगिक अपराधों से सुरक्षा और हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बच्चों को बताया कि किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण या असुरक्षा की स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देकर आवश्यक सहायता लेनी चाहिए।

साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए गए। उन्हें ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्क रहने, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी जिम्मेदार व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित किया गया।

अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील

शिविर में बच्चों को कानून के प्रति जागरूक रहने, अपने अधिकारों को समझने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित करना रहा।

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