बलौदाबाजार, 21 सितंबर 2026। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। तीनों को एक वर्ष की अवधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले सहित सीमावर्ती जिलों से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
जिला बदर की कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार क्षेत्र के ग्राम करहीबाजार निवासी अशोक अंजान पिता छन्नू अंजान, थाना कसडोल क्षेत्र के ग्राम कटगी निवासी संतोष थवाईत पिता स्व. फिरत थवाईत तथा ग्राम कटगी निवासी भागवत थवाईत पिता संतोष थवाईत को जिला बदर किया गया है।
आदेश के तहत तीनों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक वर्ष की अवधि तक जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा जिला बदर की अवधि में बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं में भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है।








